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Supreme Court: सीजेआई की फटकार, राहुल गांधी को अपनी अपनी मंशा स्पष्ट करनी होगी, न्यायपालिका को कोई डरा-धमका नहीं सकता | Parmarth TV

Supreme Court: सीजेआई की फटकार, राहुल गांधी को अपनी अपनी मंशा स्पष्ट करनी होगी, न्यायपालिका को कोई डरा-धमका नहीं सकता | Parmarth TV

इंटरनेट डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आचरण पर तिखी टिप्पणी की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने ने कहा है कि राहुल गांधी को अपने आचरण पर सफाई देनी होगी, राहुल गांधी के बर्ताव पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें फटकार लगाई और  उनके इस कदम पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा।

मीडिया रिपोटर्स की माने तो भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने कहा कि न्यायपालिका को कोई भी डरा-धमका नहीं सकता, राहुल गांधी के आचरण पर सवाल उठाते हुए चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताई कि सुप्रीम कोर्ट मार्च और उसके दौरान हुई अव्यवस्था पर याचिकाकर्ता राहुल गांधी को सफाई देनी होगी, यानी अपनी मंशा स्पष्ट करनी होगी। 

इसी बीच, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर इंडिया गठबंधन और असदुद्दीन ओवैसी की ओर से दायर याचिकाओं पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है, सुप्रीम कोर्ट मुख्य मामले के साथ इन मामलों की सुनवाई करेगा। बता दें कि 12 अक्टूबर 2026 को राहुल गांधी ने इंडिया  ब्लॉक नेताओं के साथ सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया था।

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