इंटरनेट डेस्क। नरेन्द्र मोदी सरकार की कैबिनेट की मंजूरी के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नए इनकम टैक्स बिल को लोकसभा में पेश कर दिया है। मोदी सरकार की ओर से लाया गया ये बिल एक अप्रैल, 2026 से लागू होने की उम्मीद है। खबरों के अनुसार, लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए इनकम टैक्स बिल को सदन के पटल पर रखा।
अब ये नया इनकम टैक्स बिल आगे के विचार-विमर्श के लिए संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा। मोदी सरकार के इस बिल में बिल में 536 धाराएं, 23 अध्याय और 16 अनुसूचियां शामिल हैं। इसमें मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 की भाषा को सरल बनाता है। खबरों के अनुसार, मोदी सरकार के इस बिल में फ्रिंज बेनेफिट टैक्स से संबंधित अनावश्यक धाराओं को हटा दिया गया है।
आपको बना दें कि नए इनकम टैक्स बिल में छोटे वाक्यों का उपयोग हुआ है। इसमें टीडीएस, अनुमानित कराधान, वेतन और फंसे कर्ज के लिए कटौती से संबंधित प्रावधानों के लिए तालिकाएं भी हैं।
इस बिल में करदाता चार्टर भी दिया गया है
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज लोकसभा में पेश किए गए इस बिल में करदाता चार्टर भी दिया गया है, ये टैक्सपेयर्स के अधिकारों एवं दायित्वों को रेखांकित करता है। नए इनकम टैक्स बिल में मोदी सरकार ने टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट भी दयिा है। वहीं आयकर अधिनियम, 1961 के असेसमेंट ईयर के टर्म को समाप्त कर दिया गया है।आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में नए इनकम टैक्स बिल को जाने का ऐलान किया था।
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