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जयपुर। प्रदेशमें वाहनों में अवैध मोडिफिकेशन कर मादक पदार्थों का परिवहन एवं अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त असामाजिक तत्वों पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम भजनलाल ने ऐसी गैर कानूनी गतिविधियां करने वाले तत्वों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। इसके तहत प्रदेशभर में ऐसे वाहन स्वामियों के खिलाफ चालान, जब्ती एवं अन्य कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
इसकी अनुपालना में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा प्रदेशभर में जनजागरूकता एवं प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा। परिवहन विभाग ने राज्य के सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि यदि उनके वाहनों में अवैध मॉडिफिकेशन, नियम विरूद्ध नम्बर प्लेट अथवा अन्य उल्लंघन हो रहा है तो वे परिपत्र जारी होने की तिथि से तीन दिवस के भीतर उन्हें स्वयं ठीक कर लें। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद प्रदेशभर में विशेष जांच एवं प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा। उल्लंघन पाए जाने पर चालान, वाहन जब्ती तथा अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि वाहन की संरचना, बॉडी, चेसिस में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जिससे वाहन के पंजीकरण प्रमाण-पत्र में दर्ज मूल विवरण प्रभावित हो। वाहन का प्रकार, सीटिंग क्षमता, रंग एवं आयाम अथवा निर्माता द्वारा अनुमोदित विनिर्देशों से भिन्न कोई भी परिवर्तन अवैध माना जाएगा। किसी वाहन पर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना लाल या नीली बत्ती, फ्लैशर, स्ट्रोब लाइट, बीकन लाइट, हूटर, प्रेशर हॉर्न, एयर हॉर्न अथवा निर्धारित मानकों के विपरीत ध्वनि उपकरण पाए जाने पर उन्हें मौके पर ही हटाया जाएगा। ऐसे मामलों में चालान के साथ-साथ ड्राइविंग लाइसेंस अयोग्य घोषित करने अथवा निरस्त करने की कार्रवाई भी होगी।
काली फिल्म लगाने वालों पर विशेष नजर रहेगी
वाहनों के शीशों पर निर्धारित मानकों से अधिक काली फिल्म अथवा अन्य अपारदर्शी सामग्री पाए जाने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। वाहन की बॉडी अथवा अन्य भागों पर नियम विरूद्ध शब्द, चिन्ह, स्टिकर, मोनोग्राम या लेखन प्रदर्शित करने/लगाने पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
हाई सिक्योरिटी प्लेट पर भी रहेगा फोकस
परिवहन विभाग ने सभी वाहन स्वामियों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के निर्देश दिए हैं। फर्जी नम्बर प्लेट, अपठनीय नम्बर प्लेट, नम्बर प्लेट को स्टिकर या अन्य सामग्री से ढंकना अथवा नम्बर प्लेट पर अनाधिकृत शब्द, चिन्ह या मोनोग्राम प्रदर्शित करना गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामलों में वाहन का चालान, जब्ती तथा आवश्यकता पड़ने पर पंजीकरण निलंबन की कार्रवाई होगी।
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