इंटरनेट डेस्क। केन्द्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल में 6000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये राशि दो-दो हजार रुपए की तीन बराबर किस्तों में दी जाती है। ऐसे में हर किस्त में 2000 की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है।
बहुत से किसानों के मन में सवाल उठाता है कि जमीन पति और पत्नी दोनों के नाम दर्ज होने पर क्या दोनों को इस योजना का लाभ मिलता है। आज हम आपको इस संबंध में जानकारी देने जा रहे हैं। योजना के नियमों के मुताबिक, योजना में किसान परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल हैं।
इसी कारण खेती योग्य जमीन परिवार के अलग-अलग सदस्यों के नाम पर है, तो पात्रता तय करने के लिए जमीन को एक साथ माना जाता है। इसका अर्थ ये है कि केवल जमीन पति और पत्नी दोनों के नाम होने से दोनों अलग-अलग लाभार्थी नहीं बनते हैं। इसी कारण पति-पत्नी में किसी एक को ही आवेदन करना चाहिए। दोनों को अलग-अलग योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
PC: zeebiz
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