इंटरनेट डेस्क। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने इंडियन स्टेट से लड़ने संबंधी बयान को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग में दायर सिमरन गुप्ता की याचिका खारिज कर दी है। याची की ओर से संभल जिले की चंदौसी कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। मामले में न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की ओर से पूर्व में आदेश सुरक्षित रखा गया था।
खबरों के अनुसार, याची ने कांग्रेस राहुल गांधी के खिलाफ उस बयान पर मामला दर्ज किए जाने की मांग की थी जो गत वर्ष कांग्रेस मुख्यालय 'इंदिरा भवन' के उद्घाटन के दौरान दिया गया था।
उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ-साथ 'इंडियन स्टेट' (भारतीय राज्य) से लड़ने की बात कही थी। चंदौसी न्यायालय की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ दायर मामले को कमजोर बताते हुए खारिज किया गया था। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ये बयान 15 जनवरी 2025 को दिया था।
PC:jansatta
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