Support Parmarth TV.  You can send any amount on our UPI Id: 9643218008m@pnb. 

बांकीपुर और दतिया विधानसभा उपचुनावों के परिणामों के बार Beniwal ने भाजपा पर कसा तंज, कहा- जनता केवल ‘डबल इंजन’के शोर से… | Parmarth TV क्या अब 1,000 रुपए के स्थान पर हर महीने मिलेगी 7,500 रुपए पेंशन? उठाया जा रहा है ये कदम | Parmarth TV EPFO: पीएफ कटौती की मासिक सैलरी लिमिट अब होगी 25,000 रुपए प्रतिमाह! इसने दे दी है स्वीकृति | Parmarth TV Air India की फ्लाइट में अचानक हुआ तेज टर्बुलेंस, 12 यात्री घायल, बड़ा हादसा टला | Parmarth TV Gold-Silver Prices: 2,130 रुपए महंगी हुई कीमत, सोने के भी इतने बढ़ गए हैं दाम | Parmarth TV भारत भर में वेल्थ बनाने को आसान बना रही हैं फोनपे म्यूचुअल फंड की डेली SIPs | Parmarth TV US-Iran War: ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डे पर किया तीन ड्रोन से हमला किया, ट्रंप ने दी ये चेतावनी | Parmarth TV National Weather Forecast: इन राज्यों के लिए जारी हुआ भारी बारिश का अलर्ट, राजस्थान में भी होगी झमाझम बारिश | Parmarth TV EPFO: पीएम कटौती की मासिक सैलरी लिमिट अब होगी 25,000 रुपए प्रतिमाह! इसने दे दी है स्वीकृति | Parmarth TV Pradhan Mantri Ujjwala Yojana: गैस सिलेंडर पर 1200 रुपए की सब्सिडी पाने के लिए आज ही कर लें ये काम, नहीं तो… | Parmarth TV

परीक्षा संशोधन बिल को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी, बन गया है कानून, अब… | Parmarth TV

परीक्षा संशोधन बिल को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी, बन गया है कानून, अब… | Parmarth TV

इंटरनेट डेस्क। पेपर लीक पर शिकंजा कसने के लिए संसद द्वारा पारित 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद कानून बन गया है। संसद के दोनों सदनों से पारित हुए इस बिल को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अब ये कानून अब देशभर में लागू हो गया है।

अब इस कानून का उल्लंघन करे वालों को 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। इसके तहत अब परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक करने या अनुचित साधनों का उपयोग करने के दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को पांच से दस साल तक की कैद के साथ-साथ 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना होगा।

वहीं केन्द्र सरकार ने पेपर लीक से जुड़े संगठित गिरोहों या सिंडिकेट पर शिकंजा करने के लिए कानून में कम से कम 7 साल की कैद और कम से कम ₹10 करोड़ के जुर्माने का कड़ा प्रावधान किया है। अब ये कानून बनने के बाद पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं होगी।

PC:theprint
अपडेट खबरों के लिए हमारावॉट्सएप चैनलफोलो करें

Trending News