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Mamata Banerjee की पार्टी टीएमसी को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ये आपत्ति | Parmarth TV

Mamata Banerjee की पार्टी टीएमसी को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ये आपत्ति | Parmarth TV

इंटरनेट डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में वोटों की गिनती के दौरान पर्यवेक्षकों के तौर पर केवल केंद्र सरकार और पीएसयू (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) के कर्मचारियों की तैनाती के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की आपत्ति को खारिज कर दिया है।

ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। चुनाव आयोग के खिलाफ टीएमसी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। देश के शीर्ष न्यायालय ने मामले में दखल देने से इनकार दिया। खबरों के अनुसार, उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि टीएमसी की यह दलील कि केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी अनिवार्य रूप से उनके खिलाफ ही जाएगा, गलत है। यह गलती दरअसल इसी धारणा में है और इसके बजाय तृणमूल को सरकारी कर्मचारियों पर कुछ भरोसा करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि हमें उनसे (चुनाव आयोग) से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। आपको बात दें कि तृणमूल कांग्रेस ने इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने इस आपत्ति खारिज कर दिया था। इसके बाद टीएमसी ने मामले में सुप्रीम कोर्ट का रूख किया।

PC:indiatodayhindi
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