इंटरनेट डेस्क। सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आज बड़ी राहत दी है। उन्हें कोर्ट ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े मानहानि मामले में बरी कर दिया।
बीजेपी विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। भाजपा नेता ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 8 मई 2018 को बेंगलुरु में पीसी में कहा था कि जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है, उसके अध्यक्ष पर हत्या का आरोप है। राहुल गांधी के पक्ष में आए फैसले के बाद कोर्ट के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों पर डांस किया, आतिशबाजी की और राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगाए।
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर राहुल गांधी के काफिले की 5 गाड़ियां आपस में टकराई
सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले से पहले आज सुबह पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर राहुल गांधी के काफिले की 5 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। ये हादसा हालियापुर क्षेत्र में 91 किमी के माइलस्टोन के पास का बताया जा रहा है। खबरों के अनुसार, अचानक ब्रेक लगाने से ये हादसा हुआ है। हादसे में कुछ लोगों को हल्की चोटें आने की जानकारी सामने आई है। हालांकि राहुल गांधी सुरक्षित हैं।
काफिले में पार्टी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और सुरक्षा से जुड़े लोग भी शामिल थे। हादसे के बाद राहुल गांधी सुल्तानपुर कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट ने उन्हें बरी कर इस मामले में राहत दी। आपको बता दें कि राहुल गांधी सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचने के लिए दिल्ली से लखनऊ पहुंचे थे और एयरपोर्ट से सीधे सुल्तानपुर के लिए रवाना हुए।
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