जयपुर। हाईकोर्ट ने प्रदेश में पंचायत-निकाय चुनाव में देरी को लेकर राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई टाल दी है। हाईकोर्ट जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल और जस्टिस अनिल कुमार उपमन की बैंच ने सरकार और राज्य चुनाव आयोग के चुनाव टालने के प्रार्थना-पत्र पर फैसला रिजर्व होने के चलते सुनवाई 26 मई तक टाल दी।
बैंच में आज पूर्व विधायक संयम लोढ़ा, गिर्राज सिंह देवंदा व अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई होनी थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट प्रेमचंद देवंदा और पुनीत सिंघवी ने पैरवी की।
गत सुनवाई पर हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह को अवमानना नोटिस जारी किए थे। अवमानना याचिका में पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सरकार और आयोग पर जानबूझकर चुनाव टालने का आरोप लगाया था। इसे उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश की सीधे तौर पर अवमानना बताया था। आपको बता दें कि पंचायत-निकाय चुनाव को लेकर भजनलाल सरकार कांग्रेस के निशाने पर बनी हुई हैं।
PC:rajasthan.ndtv
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