इंटरनेट डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के निलंबन की मांग खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि उसे उम्मीद है कि संवैधानिक संस्था कानून के मुताबिक काम करेगी।
एसआईआर से जुड़े करीब 14 फैसले दो अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लेने का आरोप पर सुनवाई करते हुए देश के शीर्ष न्यायालय ने ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने इन आरोपों पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। कोर्ट ने बोल दिया कि अगर फैसले बिना सहमति के लिए पाए गए, तो उन्हें वापस लिए जा सकते हैं।
सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की। बेंच ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, सीईसी ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर मनीष गर्ग और डीजी (आईटी) सीमा खन्ना को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं और लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
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