इंटरनेट डेस्क। देश में बड़ी संख्या में कर्मचारियों के EPFO में अकाउंट खुले हुए हैं। इसके माध्यम से लोगों की भविष्य के लिए मोटी रकम जमा होती है। हालांकि बहुत से लोगों को इमरजेंसी में पीएफ का पैसा निकालना पड़ जाता है। कुछ लोगों का क्लेम बार-बार रिजेक्ट हो जाता है। आज हम आपको पीएफ क्लेम खारिज होने के दस कारणों के बारे में जानकारी देने जा रह हैं। जिनका पता लगाकर आप अपना पैसा प्राप्त कर सकते हैं।
ये हैं दस मुख्य कारण
-यूएएन में दर्ज नाम या जन्मतिथि का पहचान पत्रों के विवरण से मेल ने होगा।
-गलत बैंक अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड दर्ज होना।
-नियोक्ता की ओर से द्वारा जॉइनिंग या नौकरी छोड़ने की तारीख की गलत जानकारी देना।
-कंपनी छोड़ने की तारीख ईपीएफओ पोर्टल पर दर्ज नहीं करना।
-निकासी के उद्देश्य के हिसाब से सही फॉर्म या ऑप्शन का चयन नहीं होगा।
-पहले से कोई क्लेम या अकाउंट ट्रांसफर की रिक्वेस्ट पेंडिंग होने के कारण भी ऐसा हो सकता है।
– निकासी नियम और न्यूनतम सेवा अवधि की शर्तों को पूरा नहीं होना।
-ईपीएफओ से लिंक बैंक अकाउंट का बंद होना।
-आधार, पैन या बैंक डिटेल्स का सही से अपडेट और वेरिफाई नहीं होना।
-बैंक रिकॉर्ड, ईपीएफओ और पहचान पत्रों में जानकारी अलग-अलग मिलना।
इस प्रकार से हो जाएगा समस्या का समाधान
इसके लिए कर्मचारी को सबसे पहले ईपीएफओ पोर्टल पर जाकर 'Claim Status' में रिजेक्शन के अलसी कारण का पता लगाना होगा। अब अपनी केवाईसी, बैंक डिटेल्स और निजी विवरण दुरुस्त करनी होगी। इसके बाद कर्मचारी को फिर आवेदन करना होगा।
PC: money9live
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