इंटरनेट डेस्क। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) के अब वाहन चालकों को दस हजार रुपए का चालान कटवाना पड़ेगा। आज ये ये नियम लागू हो गया है। ये नियम उत्तर प्रदेश में सख्ती से लागू किया गया है। विशेष बात ये है कि एचएसआरपी के बिना वाहनों को 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल' यानी पीयूसी सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जाएगा।
खबरों के अनुसार, एक अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहन पर ये नियम लागू होंगे। इस संबंध में सरकारी अधिकारियों ने जानकारी दी कि पीयूसी सर्टिफिकेट न देने का मतलब है कि ऐसे वाहनों को कानूनी तौर पर सड़क पर चलाने की अनुमति नहीं होगी।
इससे पहले एचएसआरपी न लगवाने पर पांच हजार रुपए का जुर्माना देना होता था, लेकिन अब पीयूसी सर्टिफिकेट पर जारी नहीं किया जाएगा। अगर आपके वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है तो तुरंत ही लगवा लें। लखनऊ में 31 मार्च 2019 तक रजिस्टर्ड 20.50 लाख प्राइवेट वाहनों में से अब तक केवल 6.72 लाख वाहनों में ही एचएसआरपी लगी हुई है।
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