इंटरनेट डेस्क। आधार कार्ड में कई बार नाम गलत दर्ज हो जाता है या फिर शादी के बाद सरनेम बदलना पड़ता है। ऐसे मामलों में आपके लिए जरूरी खबर है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार में नाम अपडेट करने की प्रक्रिया को लेकर नई एसओपी जारी की है। यह 2021 में जारी की गई पुरानी प्रक्रिया की जगह ले रहा है। नई एसओपी में यूआईडीएआई को 18 सितंबर 2026 को अपलोड किया है। इसमें नाम सुधार से लेकर शादी, तलाक, जेंडर चेंज और पूरे नाम में बदलाव तक के मामलों के लिए अलग-अलग नियम बताए गए हैं।
आधार में नाम बदलने के लिए क्या करना होगा?
आधार में नाम अपडेट कराने के लिए आपको आधार सेवा केंद्र जाना होगा। फिलहाल नाम बदलने की सुविधा ऑनलाइन माय आधार पोर्टल से उपलब्ध नहीं है। ऑनलाइन माध्यम से मुख्य रूप से एड्रेस अपडेट किया जा सकता है।
सबसे पहले आधार सेवा केंद्र के लिए अपॉइंटमेंट बुक करें या नजदीकी एनरोलमेंट सेंटर खोजें। वहां फार्म भरना होगा इसमें अपना संशोधित नाम ब्लॉक लेटर्स में लिखना होगा। ध्यान रखें कि नाम के साथ कोई टाइटल या उपनाम नहीं जोड़ा जा सकता।
कौन से डॉक्यूमेंट होंगे जरूरी?
इसके बाद जरूरी आईडी जमा करने होंगे। यदि नाम में बड़ा बदलाव किया जा रहा है, तो गजेटेड नोटिफिकेशन जैसे अतिरिक्त डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ सकती है। डॉक्यूमेंट की जांच के बाद आवेदन को प्रमाणित किया जाएगा।
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