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Rajasthan: चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चे नहीं कर सकेंगे दुकान अथवा वाणिज्यिक संस्थानों में काम, विधानसभा में पारित हुआ ये विधेयक | Parmarth TV

Rajasthan: चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चे नहीं कर सकेंगे दुकान अथवा वाणिज्यिक संस्थानों में काम, विधानसभा में पारित हुआ ये विधेयक | Parmarth TV

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जयपुर। राजस्थान में चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को दुकान अथवा वाणिज्यिक संस्थानों में काम नहीं कर सकेंगे। इससे पहले न्यूनतम आयु बारह वर्ष थी। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2026 ध्वनिमत से पारित हो गया है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह संशोधन विधेयक वाणिज्य क्षेत्र को ओर अधिक रोजगारपरक और प्रतिस्पर्धी बनाएगा।

रावत ने  विधानसभा में बताया कि 23 जून, 2025 को इस संशोधन विधेयक की रूपरेखा तैयार करने हेतु श्रमिक संगठनों, व्यापारिक संगठनों, नियोजकों सहित सभी हितधारकों के साथ बैठक कर उनके सुझाव लिए गए। संशोधन विधेयक में वाणिज्यिक अधिष्ठानों में दैनिक कार्य अवधि को नौ घंटे से बढ़ाकर दस घंटे किया गया है परंतु साप्ताहिक कार्य अवधि को 48 घंटे ही रखा गया है,साथ ही कम से कम आधा घंटा अंतराल के विश्राम से पहले कार्य करने की अवधि को पांच घंटे से बढ़ाकर छह घंटे किया गया है।

जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि इन संशोधनों से व्यापार एवं वाणिज्य हेतु अच्छा माहौल तैयार होगा तथा श्रमिकों/कार्मिकों को बेहतर वेतन, परिलाभ मिलेंगे। उक्त संशोधनों से नियोजकों के पास अधिक रोजगार देने के अवसर सृजित होंगे। साथ ही उत्पादकता और कार्य कौशल में भी वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि संशोधन अधिनियम में अप्रेंटिस की न्यूनतम आयु बारह वर्ष से बढ़ाकर चौदह वर्ष किया गया है, जिससे बच्चों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सके।

महिलाओं के रात्रि में कार्य करने के संबंध में नियमों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं
रावत ने बताया कि विधेयक के अंतर्गत श्रमिकों के अधिकारों के संरक्षण की उचित व्यवस्था की गई है। बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए संशोधन विधेयक में चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को दुकान अथवा वाणिज्यिक संस्थानों में काम नहीं करवाने का प्रावधान किया गया है। इससे पहले न्यूनतम आयु बारह वर्ष थी। साथ ही, वाणिज्यिक संस्थानों में रात्रि में भी चौदह से अठारह वर्ष की आयु के बच्चों से काम नहीं लिया जा सकता जा सकेगा, पहले यह आयु बारह से पंद्रह वर्ष थी। रावत ने स्पष्ट किया ​कि वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में महिलाओं के रात्रि में कार्य करने के संबंध में नियमों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है।

PC: hindi.news18
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