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इंटरनेट डेस्क। कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ता है और चुनाव हार-जीत जाता है, तो उसे दोबारा सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस संबंध में ये अहम फैसला सुनाया है। राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने नीरज बिश्नोई की याचिका खारिज करते हुए अपना फैसला सुनाया है।
पीठ ने अपने फैसले में कहा कि चुनाव हार जाना अपने आप में इस्तीफा वापस लेने की ऐसी वजह नहीं है, जिसे नियमों के तहत बाध्यकारी कारण या परिस्थितियों में अहम बदलाव माना जाए। न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जयपुर के फैसले को कायम रखा है।
आपको बता दें कि याचिकाकर्ता नीरज बिश्नोई नॉर्थ ने वेस्टर्न रेलवे में सीनियर ऑडिटर पद से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए साल 2023 को इस्तीफा दिया था। इसके बाद चूरू की रतनगढ़ विधानसभा सीट से बीएसपी के टिकट पर उन्हें हार मिली। 1 जनवरी 2024 को उन्होंने इस्तीफा वापस लेने और सरकारी सेवा में बहाली के लिए आवेदन दिया। विभाग ने उनका अनुरोध खारिज कर दिया।
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