Support Parmarth TV.  You can send any amount on our UPI Id: 9643218008m@pnb. 

Donald Trump का बड़ा बयान, कहा- अमेरिका ईरान के साथ युद्ध बहुत जल्द जीत जाएगा | Parmarth TV Delhi: मंत्री प्रवेश वर्मा का थप्पड़कांड, राहुल गांधी के निशाने पर पार्टी और नेता, कहा-इनमे अंहकार की…. | Parmarth TV Bank Strike: 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल हुई स्थगित, 28 सितंबर से सामान्य रूप से शुरू हुआ काम | Parmarth TV National Weather Forecast: देश के 13 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट, राजस्थान के इन जिलों के लिए भी जारी हुई चेतावनी | Parmarth TV National Weather Forecast: बिहार सहित 19 राज्यों में हल्की से लेकर भारी बारिश का अलर्ट, राजस्थान में कल बदलेगा मौसम | Parmarth TV National Weather Forecast: 10 राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी, राजस्थान के इन जिलों के लिए है अलर्ट | Parmarth TV Congress: राहुल गांधी ने कहा, चुनाव आयोग और सरकार ने जो किया वो संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ | Parmarth TV EPFO E-Nomination: PF, पेंशन और बीमा का पैसा किसे मिलेगा? जानें नॉमिनी जोड़ने का पूरा तरीका | Parmarth TV National Weather Forecast:  11 राज्यों में मूसलाधार बारिश होने का अलर्ट, राजस्थान में आज से बदलने वाला है मौसम | Parmarth TV UPI से ₹2,000 से ज्यादा पेमेंट पर MDR की चर्चा, क्या ग्राहकों को देना होगा चार्ज? समझें पूरा हिसाब | Parmarth TV

जनरल कैटेगरी के आरक्षण के लिए जाति नहीं,मेरिट जरूरी, Supreme Court ने दिया ये बड़ा फैसला | Parmarth TV

जनरल कैटेगरी के आरक्षण के लिए जाति नहीं,मेरिट जरूरी, Supreme Court ने दिया ये बड़ा फैसला | Parmarth TV

इंटरनेट डेस्क। देश के शीर्ष न्यायालय ने जनरल कैटेगरी के आरक्षण पर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में साफ कर दिया कि जनरल या ओपन कैटेगरी किसी जाति के लिए नहीं, बल्कि मेरिट के लिए होती है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अगर कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार बिना किसी छूट के जनरल कट-ऑफ से ज्यादा नंबर लाता है, तो उसे जनरल कैटेगरी की सीट पर ही माना जाएगा। ओपन या जनरल कैटेगरी सभी के लिए खुली होती है, चाहे वह किसी भी जाति या वर्ग का हो।

देश के शीर्ष न्यायालय ने ये भी बोल दिया कि अगर एससी, ओबीसी, एमबीसी या ईडब्ल्यूएस का अभ्यर्थी बिना किसी रियायत के जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी से बेहतर प्रदर्शन करता है तो उसे जनरल सूची में शामिल किया जाएगा, न कि उसकी आरक्षित कैटेगरी में बांधा जाएगा। आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार जनरल कट-ऑफ पार कर लेता है, तो उसे बाहर करना गलत है।

खबरों के अनुसार, उच्चतम न्यायालय ने इंद्रा साहनी केस और सौरव यादव केस का हवाला देते फैसला सुनाया कि ओपन कैटेगरी में आने की एक ही शर्त है- मेरिट। यह नहीं देखा जाएगा कि उम्मीदवार किस वर्ग से है। राजस्थान हाईकोर्ट की भर्ती से जुड़े मामले में फैसला आया है।

PC:navbharattimes.indiatimes

Trending News