Support Parmarth TV.  You can send any amount on our UPI Id: 9643218008m@pnb. 

विदेशी मुद्रा भंडार 14 अरब डॉलर बढ़कर 707 अरब डॉलर पर – Naya India-Hindi News, Latest Hindi News, Breaking News, Hindi Samachar | Parmarth TV Earthquake: महाराष्ट्र और हिमाचल से लेकर अफगानिस्तान में भूंकप से कांपी धरती, लगे इतने झटके | Parmarth TV Petrol-Diesel Prices: स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले देश के बड़े शहरों में इतनी तय कर दी हैं कीमतें | Parmarth TV Atal Pension Yojana: हर महीने करें केवल 210 रुपए निवेश, मिलेगी पांच हजार की पेंशन | Parmarth TV पाक पीएम शहबाज शरीफ ने फिर से दी गीदड़भभकी, कहा- अगर पानी को रोकने या कम करने का प्रयास किया तो… | Parmarth TV Sonam Wangchuk का बड़ा बयान, कहा- देश को सही नेतृत्व चुनने के लिए शांतिपूर्ण क्रांति की जरूरत | Parmarth TV शेयर बाजारों में चौतरफा बिकवाली, निफ्टी दो सप्ताह के निचले स्तर पर – Naya India-Hindi News, Latest Hindi News, Breaking News, Hindi Samachar | Parmarth TV Gold-Silver Prices: सोना ₹1,066 सस्ता, चांदी भी 2,368 रुपए हुई सस्ती | Parmarth TV अमेरीकी राष्ट्रपति Donald Trump ने कर दिया है 100% तक का टैरिफ लगाने का ऐलान | Parmarth TV खड़गे की हल्द्वानी रैली के बाद मंच के शुद्धिकरण को लेकर Rahul Gandhi का बड़ा बयान, कहा-यह बीजेपी-आरएसएस की सालों से… | Parmarth TV

Supreme Court ने खारिज की डॉग लवर्स की सारी याचिकाएं, कहा- खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दें | Parmarth TV

Supreme Court ने खारिज की डॉग लवर्स की सारी याचिकाएं, कहा- खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दें | Parmarth TV

इंटरनेट डेस्क। देश के शीर्ष न्यायालय ने आज डॉग लवर्स को बड़ा झटका दिया है। उच्चतम न्यायालय ने स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड जैसी सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश में बदलाव की मांग करने वाली डॉग लवर्स की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायालय ने पुनर्वास और नसबंदी को लेकर 7 नवंबर 2025 को दिए गए अपने आदेश में बदलाव करने से इनकार कर दिया है। साथ ही बोल दिया कि खतरनाक और बीमार कुत्तों को इंजेक्शन लगाकर मारा जा सकता है। लोगों की जान की सुरक्षा बेहद जरूरी है। जो अफसर निर्देश न माने, उस पर अवमानना का केस चलाया जाए।

सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर भी लगाया था बैन

उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसल में ये भी बोल दिया कि गरिमा के साथ जीने के अधिकार में कुत्तों के खतरे से मुक्त होकर रहने का अधिकार भी शामिल है। नवंबर 2025 में शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि कुत्तों को शेल्टर होम्स में रखें और उन्हें वापस न छोड़ें। सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर भी बैन लगाया था। इसके बाद डॉग लवर्स और एनजीओ की ओर से इन निर्देशों को रद्द करने की अपील की गई थी।

राज्य सरकारें पशु कल्याण बोर्ड के नियमों को मजबूत करें

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसल में कहा कि राज्य सरकारें पशु कल्याण बोर्ड के नियमों को मजबूत करें और सही तरीके से लागू करें। वहीं हर जिले में कम से कम एक पूरी तरह काम करने वाला एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बनाया जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से अन्य प्रदेश के निर्देश भी दिए गए हैं।

PC: ndtv

अपडेट खबरों के लिए हमारा वॉट्सएप चैनल फोलो करें

 

Trending News