इंटरनेट डेस्क। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले गैर-व्यावसायिक वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत दी है। मंत्रालय ने इनको बेहद कम निश्चित शुल्क पर मासिक या सालाना पास की सुविधा देने का फैसला किया है। टोल पर फास्टैग के एनुअल पास को लेकर मंत्रालय ने नए नियम बनाए हैं।
स्थानीय लोगों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करने, टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों को खत्म करने और फास्टैग के जरिए लोकल पास जारी करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाने को लेकर सरकार ने नए नियम बनाए हैं। केन्द्र सरकार ने अब नेशनल हाइवे टोल प्लाजा के 20 किमी के दायरे में निवास करने वाले लोगों यानी लोकल्स को करीब 3000 रुपए का सालाना फास्टेग पास मुहैया करवाया जाएगा।
इस पास से वह एक साल के भीतर कितनी बार भी यानी अनलिमिटेड क्रॉसिंग कर सकेंगे। आपको बता दें कि अभी जो 3075 रुपए वाले पास के माध्यम से लोगों को साल में केवल 200 ट्रिप्स ही दी जाती हैं। सरकार के नए नियम के तहत अब स्थानीय लोग तीन हजार रुपए की लिमिट फीस देकर संबंधित टोल प्लाजा से कई बार गुजर सकते हैं। मौजूदा व्यवस्था में ऐसे लोगों के पास आमतौर पर मासिक पास का ऑप्शन है। सरकार के नए नियम से बार-बार पास रिन्यू कराने की परेशानी कम हो सकती है।
टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों का आर्थिक बोझ होगा कम
केन्द्र सरकार के इस कदम से टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों के लिए बार-बार टोल पेमेंट का आर्थिक बोझ कम होगा। वहीं फास्टैगके जरिए माध्यम से पूरी प्रक्रिया डिजिटल और ज्यादा आसान बनाने में मदद मिल सकती है।
PC: jansatta
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