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Rajasthan: बदलने वाला है पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों से जुड़ा ये नियम, भजनलाल सरकार कर रही है ऐसा | Parmarth TV

Rajasthan: बदलने वाला है पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों से जुड़ा ये नियम, भजनलाल सरकार कर रही है ऐसा | Parmarth TV

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इंटरनेट डेस्क। राजस्थान में पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों को लेकर अब एक बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है प्रदेश की भजनलाल सरकार अब राजस्थान पंचायती राज अधिनियम और राजस्थान नगर निगम अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने पर विचार कर रही है, जिससे इन दोनों चुनावों से केवल दो बच्चे होने की शर्त को हटाया जा सके। भजनलाल सरकार के इस कदम से ऐसे नेता चुनाव लड़ सकेंगे, जिनके दो से अधिक बच्चे हैं।

खबरों के अनुसार, एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने अध्यादेश लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके माध्यम से दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को ये चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने वाले प्रतिबंध को हटाने का प्रयास किया जाएगा।

खबरों के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी कि प्रस्तावित अध्यादेश का मसौदा पंचायती राज विभाग के माध्यम से विधि विभाग को समीक्षा के लिए भेजा जा चुका है। वहां से अनुमोदित होने के बाद इसे कैबिनेट के समक्ष मंजूरी के लिए रखा जाएगा।

ये है नियम

आपको बता दें कि साल 1995 में इस संबंध में नियम लागू किया गया था। इसके तहत दो से ज्यादा बच्चों वाले व्यक्ति पंचायत और नगर निगम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इस नियम के अनुसार, 27 नवंबर, 1995 के बाद तीसरा बच्चा पैदा होने पर व्यक्ति इन चुनावों के लिए अयोग्य हो जाएगा। यानी व्यक्ति ऐसा होने पर पंच, सरपंच, उपसरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, प्रधान, जिला प्रमुख, पार्षद, सभापति या महापौर जैसे पदों के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है।

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