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Bhajanlal सरकार का बड़ा कदम, सोसायटी पट्टों पर भूखंडों की रजिस्ट्री पर लगा दी रोक | Parmarth TV

Bhajanlal सरकार का बड़ा कदम, सोसायटी पट्टों पर भूखंडों की रजिस्ट्री पर लगा दी रोक | Parmarth TV

जयपुर। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने अब संपत्ति दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन को लेकर एक बड़ा कदम उठा लिया है। सरकार की ओर से इस संबंध् में अब बदलाव किया है। भजनलाल सरकार की ओर से किए गए नए प्रावधानों के तहत अब प्रदेश में सोसायटी पट्टों पर जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी।

खबरों के अनुसार, अब आवासीय कॉलोनियों के भूखंडों की रजिस्ट्री के लिए अब भू-रूपांतरण (90 ए) कराना आवश्यक कर दिया गया है। भजनलाल सरकार का इस संबंध में आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। प्रदेश की भाजपा सरकर के इस प्रावधान से अब प्रदेश में सोसायटी पट्टों पर भूखंडों की खरीद-फरोख्त करने पर सोसायटी से नाम ट्रांसफर करवाना होगा। हालांकि, पुराने पट्टों पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं होगा।

प्रदेश सरकार ने इस कारण उठाया है ये बड़ा कदम
अब प्रदेश में सोसायटी पट्टों पर कटने वाली नई कॉलोनियों के पट्टों पर रजिस्ट्रेशन की रोक रहेगी। भजनलाल सरकार की ओर से ये कदम दस्तावेजी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी एवं सुरक्षित बनाने को लेकर उठाया गया है। इसी के तहत अब केवल स्टाम्प पेपर या नोटरी करवाकर बनाए गए मुख्यारनामा, किरायानामा, एग्रीमेंट और सेल सर्टिफिकेट मान्य नहीं होंगे। इन सभी दस्तावेजों का पंजीयन कराना जरूरी हो गया है।

आज से वकीलों का अनिश्चितकालीन कार्यबंदी का ऐलान
प्रदेश सरकार के इस फैसले का पंजीयन-मुद्रांक से जुड़े वकीलों ने विरोध किया है। इसी के तहत वकीलों ने डीआईजी-स्टांप प्रथम को कानून वापस लेने का ज्ञापन सौंपा है। आज से अनिश्चितकालीन कार्यबंदी का ऐलान किया है। अब आगामी समय ही बनाएगा सरकार अपना ये फैसला वापस लेती है या नहीं।

PC:patrika
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