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Rajasthan: अब दो से अधिक बच्चे होने पर लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, सरकार ने दे दी है इस अधिनियम को मंजूरी | Parmarth TV

Rajasthan: अब दो से अधिक बच्चे होने पर लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, सरकार ने दे दी है इस अधिनियम को मंजूरी | Parmarth TV

इंटरनेट डेस्क। राजस्थान में अब 2 से अधिक बच्चे होने पर भी व्यक्ति नगर निकाय और पंचायत चुनाव लड़ सकेगा। राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कैबिनेट ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2026 और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2026 को मंजूरी दे दी गई है।

भजनलाल सरकार ने अब चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों की बाध्यता समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में सरकार ने विधेयक लाने का निर्णय लिया है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2026 और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2026 को मंजूरी दे दी है। वहीं भजनलाल कैबिनेट की ओर से अजमेर में आयुर्वेद और नेचुरोपैथी विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है।

सीएम भजनलाल ने भी एक्स माध्यम से इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बजट वर्ष 2024-25 में आयुर्वेद विश्वविद्यालय के निर्माण की घोषणा को पूरा करते हुए आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान आयुर्वेद, योग तथा नेचुरोपैथी विश्वविद्यालय, अजमेर विधेयक-2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

राजस्व अधिसूचना एवं आर्थिक निदेशालय के गठन को भी मिली स्वीकृति
आज हुई इस बैठक में कैबिनेट ने कई बड़े निर्णय लिया हैं। भजनलाल कैबिनेट ने आज राजस्व अधिसूचना एवं आर्थिक निदेशालय के गठन को भी स्वीकृति दी है। आर्थिक अपराध नियंत्रण निदेशालय का मुख्यालय जयपुर में होगा। इसके द्वारा बैंकिंग फर्जीवाड़ा, ठगी, भूमि पर अवैध कब्जे, पंजीयन में फर्जीवाड़ा और टैक्स चोरी जैसे मामलों पर निगरानी  रखी जाएगी।

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