इंटरनेट डेस्क। नौकरीपेशा लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की ओर से एक अच्छी खबर आई है। खबर ये है कि ईपीएफओ ने अब पीएफ निकालने और क्लेम करने के नियमों को पहले से कहीं ज्यादा आसान बनाकर कर खाताधारकों को राहत दी है। ईपीएफओ के नए बदलाव के तहत अब पीएफ खाताधारक कुछ खास और विशेष परिस्थितियों में बिना कोई कारण बताए अपने पीएफ का सौ प्रतिशत पैसा निकाल सकते हैं। केन्द्र सरकार की ओर से पीएफ में जमा पैसों को जरूरत के समय आसानी से खाताधारक तक पहुंचाने के लिए ये बड़ा कदम उठया है।
खबरों के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अब विशेष परिस्थितियों वाली कैटेगरी के तहत 'निकासी का कारण बताने' की शर्त को आंशिक रूप से समाप्त कर दिया है। इसके तहत तय शर्तों के अधीन आने पर खाताधारक को आवेदन करते वक्त कोई अतिरिक्त स्पष्टीकरण या कारण देने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जा सकेगा और राशि सीधे और जल्दी आपके खाते में आ जाएगी।
परिस्थितियों में मिलेगी पैसे निकालने की छूट
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से बिना वजह बताए 100% पैसा निकालने की छूट केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही दी जाएगी। अगर कंपनी 15 दिनों से ज्यादा समय से बंद या तालाबंदी में है और कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है या फिर कंपनी लगातार छह माह से से बंद पड़ी हो ऐसा हो सकता है। नौकरी से निकाले पर इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देने पर ऐसा किया सकता है। वहीं खुद के या परिवार के किसी सदस्य के इलाज के लिए भी पीएफ का पूरा पैसा निकाला जा सकता है।
PC:aajtak
अपडेट खबरों के लिए हमारावॉट्सएप चैनलफोलो करें







