इंटरनेट डेस्क। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि हर वैध एलपीजी कनेक्शन पर 50 लाख रुपए तक का 'एक्सीडेंटल इंश्योरेंस' मिलता है। आज हम आपको इस संबंध मे जानकारी देने जा रहे हैं। पेट्रोलियम कंपनियों और बीमा कंपनियों के बीच एक सामूहिक अनुबंध के तहत उपभोक्ताओं को ये लाभ मिलता है। इसकी विशेष बात ये है कि क्लेम लेने के लिए उपभोक्ताओं को कोई अतिरिक्त प्रीमियम नहीं देना होता है। बीमा सिलेंडर फटने या गैस रिसाव के कारण होने वाली संपत्ति की क्षति, शारीरिक चोट और मृत्यु की स्थिति में उपभोक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके तहत बीमा राशि को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है।
इस प्रकार मिलता है लाभ
हादसे में मृत्यु होने की स्थिति में प्रति व्यक्ति 6 लाख रुपए और घायल होने पर इलाज के लिए प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपए तक (अधिकतम 30 लाख रुपए प्रति घटना) का कवर दिया जाता है। सिलेंडर ब्लास्ट से घर या संपत्ति को नुकसान होने पर 2 लाख रुपए तक की भरपाई की जाती है। हालांकि ये क्लेम लेने के लिए लोगों को कई शर्तों की पालना करनी होती है।
इन शर्तों का पालन करना है जरूरी
-बीमा का लाभ लेने के लिए सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा।
-गैस कनेक्शन उपभोक्ता के नाम पर रजिस्टर होना जरूरी है। वहीं सिलेंडर उसी कंपनी का होना चाहिए।
– कनेक्शन में गैस पाइप (होज) और रेगुलेटर हमेशा आईएसआई मार्क वाले ही होने जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर क्लेम रद्द हो सकता है।
-वहीं दुर्घटना होने के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस और संबंधित गैस एजेंसी को लिखित में इस बात की जानकारी देनी होगी। ऐसा करने के बार ही आपको क्लेम मिलेगा।
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