इंटरनेट डेस्क। आज आपको मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जो कामकाजी महिलाओं के लिए कॅरियर और परिवार के बीच संतुलन बनाने का एक बहुत महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार है।
केन्द्र सरकार के मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत काम करने वाली महिलाओं को बच्चे के जन्म के समय अपनी नौकरी सुरक्षित रखते हुए छुट्टी लेने का अधिकार मिलता है। आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि मैटरनिटी लीव के दौरान महिलाओं को कितने महीने का वैतनिक अवकाश मिलता है।
आपको बता दें कि मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत, योग्य महिला कर्मचारियों को 26 हफ्ते (लगभग 6 महीने) की मैटरनिटी लीव मिलती है। इस दौरान उन्हें पूरी सैलरी पाने का कानूनी अधिकार है। चाहें सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी। मैटरनिटी लीव की अवधि में वेतन से किसी भी तरह की कटौती नहीं की जा सकती है।
PC: aajtak
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