बस, ट्रेन या अन्य बड़े वाहनों की छत पर यात्रा न करें। खस्ताहाल या कंडम ट्रैक्टर-ट्राली, लोडिंग बड़े वाहनों से यात्रा पूरी तरह निषिद्ध है। डीजे संचालन को लेकर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का पालन अनिवार्य होगा। डीजे, म्यूजिक सिस्टम को वाहन की बाडी से बाहर न निकाला जाए।
By Dhruv Kumar
Publish Date: Tue, 22 Jul 2025 07:39:01 PM (IST)
Updated Date: Tue, 22 Jul 2025 07:45:45 PM (IST)
HighLights
- सात फीट की कांवड़, 12 फीट से ऊंची न हो झांकी।
- सावन मास में निकाली जा रही हैं कांवड़ यात्राएं।
- श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी।
नवदुनिया प्रतिनिधि, गुना।

एक नजर में जान लें ये नियम
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पैदल यात्री सात फीट से अधिक ऊंचाई की कांवड़ न बनाएं। -
झांकियों की ऊंचाई 10-12 फीट से अधिक न हो। -
धारदार हथियार, मादक पदार्थ या किसी भी प्रकार का प्रतिबंधित सामान साथ ले जाना वर्जित है। -
बस, ट्रेन या अन्य बड़े वाहनों की छत पर यात्रा न करें। -
खस्ताहाल या कंडम ट्रैक्टर-ट्राली, लोडिंग बड़े वाहनों से यात्रा पूरी तरह निषिद्ध है। -
डीजे संचालन को लेकर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का पालन अनिवार्य होगा। -
डीजे, म्यूजिक सिस्टम को वाहन की बाडी से बाहर न निकाला जाए। -
धार्मिक संगठनों द्वारा किसी भी प्रकार का सहयोग कानून व्यवस्था के अनुरूप ही किया जाए। -
श्रद्वालुओं के लिए पुलिस कंट्रोल रूम, प्राथमिक उपचार और स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराई जाएं। -
नगर पालिका अधिकारी अपने क्षेत्रों में रैनबसेरा, पेयजल व्यवस्था, साफ-सफाई और आवश्यकतानुसार रुकने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। -
विद्युत लाइनों की सुरक्षा के लिए आवश्यक निरीक्षण और उपाए समय रहते किए जाएं।







