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Kawar Yatra Rules: सात फीट से ऊंची नहीं, झांकी 12 फीट की, कांवड़ यात्रा पर जा रहे हैं तो जान लीजिये ये नियम

Kawar Yatra Rules: सात फीट से ऊंची नहीं, झांकी 12 फीट की, कांवड़ यात्रा पर जा रहे हैं तो जान लीजिये ये नियम

बस, ट्रेन या अन्य बड़े वाहनों की छत पर यात्रा न करें। खस्ताहाल या कंडम ट्रैक्टर-ट्राली, लोडिंग बड़े वाहनों से यात्रा पूरी तरह निषिद्ध है। डीजे संचालन को लेकर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का पालन अनिवार्य होगा। डीजे, म्यूजिक सिस्टम को वाहन की बाडी से बाहर न निकाला जाए।

By Dhruv Kumar

Publish Date: Tue, 22 Jul 2025 07:39:01 PM (IST)

Updated Date: Tue, 22 Jul 2025 07:45:45 PM (IST)

कांवड़ यात्रा।

HighLights

  1. सात फीट की कांवड़, 12 फीट से ऊंची न हो झांकी।
  2. सावन मास में निकाली जा रही हैं कांवड़ यात्राएं।
  3. श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी।

नवदुनिया प्रतिनिधि, गुना। श्रावण मास में हर वर्ष की भांति इस बार भी जिले से श्रद्धालु कांवड़ यात्रा लेकर विभिन्न पवित्र स्थलों की ओर रवाना हो रहे हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और यात्रा के सुचारू संचालन के लिए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट किशोर कन्याल द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान सभी श्रद्धालुओं को दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन के जारी आदेशानुसार सभी कांवड़ यात्री अपने साथ वैधानिक पहचान पत्र अनिवार्य रूप से रखें।

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एक नजर में जान लें ये नियम

  • पैदल यात्री सात फीट से अधिक ऊंचाई की कांवड़ न बनाएं।
  • झांकियों की ऊंचाई 10-12 फीट से अधिक न हो।
  • धारदार हथियार, मादक पदार्थ या किसी भी प्रकार का प्रतिबंधित सामान साथ ले जाना वर्जित है।
  • बस, ट्रेन या अन्य बड़े वाहनों की छत पर यात्रा न करें।
  • खस्ताहाल या कंडम ट्रैक्टर-ट्राली, लोडिंग बड़े वाहनों से यात्रा पूरी तरह निषिद्ध है।
  • डीजे संचालन को लेकर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का पालन अनिवार्य होगा।
  • डीजे, म्यूजिक सिस्टम को वाहन की बाडी से बाहर न निकाला जाए।
  • धार्मिक संगठनों द्वारा किसी भी प्रकार का सहयोग कानून व्यवस्था के अनुरूप ही किया जाए।
  • श्रद्वालुओं के लिए पुलिस कंट्रोल रूम, प्राथमिक उपचार और स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराई जाएं।
  • नगर पालिका अधिकारी अपने क्षेत्रों में रैनबसेरा, पेयजल व्यवस्था, साफ-सफाई और आवश्यकतानुसार रुकने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें।
  • विद्युत लाइनों की सुरक्षा के लिए आवश्यक निरीक्षण और उपाए समय रहते किए जाएं।
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