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EPFO: 15 अक्टूबर तक जरूर ही कर लें ये काम, नहीं तो देना पड़ सकता है जुर्माना | Parmarth TV

EPFO: 15 अक्टूबर तक जरूर ही कर लें ये काम, नहीं तो देना पड़ सकता है जुर्माना | Parmarth TV

इंटरनेट डेस्क। कंपनियों को 15 अक्टूबर तक सितंबर 2026 का ईसीआर दाखिल करने के साथ ही पीएफ जमा करवाना होगा। ऐसा नहीं होने पर नियोक्ताओं को ब्याज और जुर्माना देना पड़ सकता है। ईपीएफओ ने कंपनियों को ये समय दिया है। ईपीएफओ ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात की जानकारी दी है।

ईपीएफओ ने एक्स के माध्यम से कहा कि नियोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना। 15 अक्टूबर 2026 तक सितंबर माह का ईसीआर दाखिल करें और देय राशि जमा करें। समय पर ईसीआर दाखिल करें, अनुपालन सुनिश्चित करें और कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाएं। आपको बता दें कि कर्मचारियों के पीएफ का पैसा समय पर जमा हो, इसके लिए कंपनियों और नियोक्ताओं को  प्रति माह इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न (ईसीआर) दाखिल करना आवश्यक होता है, इसमें कर्मचारियों की सैलरी और पीएफ में जमा होने वाले योगदान की जानकारी दी जाती है।

नियोक्ता द्वारा तय समय पर पीएफ का योगदान जमा नहीं करवाने पर उसे अतिरिक्त रकम चुकानी पड़ सकती है।  वहीं ब्याज और देरी की अवधि के हिसाब से हर्जाना भी लगाया जा सकता है। 

PC: money9live
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