इंटरनेट डेस्क। ईरान के साथ जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फिर से बड़ा झटका लगा है। अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डाक से वोटिंग के नियम सख्त करने के डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर लगी रोक हटाने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने 7-2 के फैसले में कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखने का निर्णय लिया है। ये मामला नवंबर में होने वाले मिडटर्म चुनाव से जुड़ा है।
आपको बात दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मार्च में डाक से वोटिंग में गड़बड़ी रोकने के लिए नए नियमों का आदेश दिया था। उसकी इच्छा थी कि डाक से वोट भेजने वाले मतदाताओं की सूची राज्यों की ओर से अमेरिकी डाक सेवा (यूएसपीएस) को दी जाए। निचली अदालत ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी। अगर कोई बैलेट नए नियमों के मुताबिक नहीं होता या वोटर का नाम तय सूची में नहीं मिलता, तो यूएसपीएस उस बैलेट को रोक सकता था। इसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार वाले राज्यों और वोटिंग अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों ने डोनाल्ड ट्रंप के इन नियमों का विरोध कर कहा था कि इससे चुनाव के दौरान मतदाताओं की परेशानी बढ़ सकती है।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कही ये बात
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ब्रेट कावानॉ ने इस संबंध में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की इस योजना को भविष्य के चुनावों में लागू किया जा सकता है, लेकिन नवंबर के चुनाव से ठीक पहले पूरी व्यवस्था बदलना मुश्किल होगा। इससे चुनाव अधिकारियों को नई व्यवस्था तैयार करने, राज्यों में लागू करने और उसकी तैयारी पूरी करने के लिए पर्याप्त वक्त नहीं मिल पाएगा।
PC: aajtak
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