Support Parmarth TV.  You can send any amount on our UPI Id: 9643218008m@pnb. 

PM Kisan Yojana: 24वीं किस्त जारी होने से पहले आज ही कर लें ये काम, नहीं तो अटक जाएगी राशि | Parmarth TV दो हजार रुपए से अधिक के यूपीआई पेमेंट पर देना ही होगा अतिरिक्त चार्ज, Supreme Court ने रोक लगाने से किया इनकार | Parmarth TV पीएम किसान योजना: 24वीं किस्त जारी होने से आज ही कर लें ये काम, नहीं तो अटक जाएगी राशि | Parmarth TV Donald Trump का बड़ा बयान, कहा- अमेरिका ईरान के साथ युद्ध बहुत जल्द जीत जाएगा | Parmarth TV Delhi: मंत्री प्रवेश वर्मा का थप्पड़कांड, राहुल गांधी के निशाने पर पार्टी और नेता, कहा-इनमे अंहकार की…. | Parmarth TV Bank Strike: 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल हुई स्थगित, 28 सितंबर से सामान्य रूप से शुरू हुआ काम | Parmarth TV National Weather Forecast: देश के 13 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट, राजस्थान के इन जिलों के लिए भी जारी हुई चेतावनी | Parmarth TV National Weather Forecast: बिहार सहित 19 राज्यों में हल्की से लेकर भारी बारिश का अलर्ट, राजस्थान में कल बदलेगा मौसम | Parmarth TV National Weather Forecast: 10 राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी, राजस्थान के इन जिलों के लिए है अलर्ट | Parmarth TV Congress: राहुल गांधी ने कहा, चुनाव आयोग और सरकार ने जो किया वो संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ | Parmarth TV

18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखे  फोड़ सकेंगे लोग, Supreme Court ने दिया ये बड़ा फैसला | Parmarth TV

18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखे  फोड़ सकेंगे लोग, Supreme Court ने दिया ये बड़ा फैसला | Parmarth TV

इंटरनेट डेस्क। दीपों के त्योहार दीपावली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। देश के शीर्ष कोर्ट ने आज 18 से 21 अक्टूबर तक दिल्ली- एनसीआर में ग्रीन पटाखे बेचने और जलाने की इजाजत दी है।

सुप्रीम कोर्ट नेआदेश जारी करते हुए केवल एनईईआरआई (नेशनल एन्वायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट) द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की स्वीकृति दी है। उच्चतम न्यायालय ने पटाखे चलाने की अनुमित केवल 18 से 21 अक्टूबर तक के लिए ही दी है। इस अवधि के बाद इन पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन होने पर निर्माताओं और विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सभी ग्रीन पटाखों पर क्यूआर कोड अनिवार्य
सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया कि दिल्ली- एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री केवल प्रमाणित कंपनियों द्वारा निर्धारित स्थानों से ही की जा सकती है। सभी ग्रीन पटाखों पर क्यूआर कोड अनिवार्य होना चाहिए। जिससे उपभोक्ता उनकी प्रमाणिकता की जांच कर सकेंगे। ये सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और प्रशासन को निगरानी दल गठित करने का निर्देश भी देश के शीर्ष कोर्ट ने दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने तय की पटाखों के फोड़ने के लिए समय सीमा
सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के फोड़ने के लिए समय सीमा भी तय की है। यहां पर ग्रीन पटाखों को केवल सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम 8 बजे से 10 बजे तक ही फोड़ा जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के आज आए इस फैसले से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब लोग बिना किसी डर के ग्रीन पटाखे खरीद और जला सकेंगे।

PC:newstrack
अपडेट खबरों के लिए हमारावॉट्सएप चैनलफोलो करें

Trending News