इंटरनेट डेस्क। एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार की ओर से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार की ओर से अब डबल गैस कनेक्शन रखने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, गैस की सप्लाई को संतुलित रखना और जरूरतमंद परिवारों तक संसाधन पहुंचाने लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार की ओर से अब इस संबंध में कानूनी प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का संकेत दिया है। अमेरिका-इजराइल और ईरान जंग के कारण देश में आई एलपीजी किल्लत के बीच सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर कई नियम भी बदले हैं।
सरकारी नियमों के मुताबिक, घरेलू उपभोक्ता दो एलपीजी सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) ही रख सकता है। बिना वैध अनुमति के 40 किलोग्राम से अधिक एलपीजी मिलने पर इसे जमाखोरी मानकर कार्रवाई की जाएगी। खबरों के अनुसार, इसके तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 के अनुसार दोषी पाए जाने पर 3 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। वहीं धारा 6A के तहत अतिरिक्त गैस सिलेंडर जब्त किए जाने का प्रावधान है।
सरकार ने जारी किया है ये नया आदेश
मार्च 2026 में पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से एलपीजी (आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 में संशोधन किया है। केन्द्र सरकार ने अब एक नया नियम लागू किया है। इसके तहत अब किसी भी घर में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन एक साथ रखना अवैध समझा जाएगा। ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं को अपना एलपीजी कनेक्शन तुरंत सरेंडर करना होगा। इस मामले में नियमों की अनदेखी होने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
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